अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी संतोष पिता श्यामलाल निवासी-जिला रतलाम को धारा 376(2)एन, एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी संतोष पिता श्यामलाल निवासी-जिला रतलाम को धारा 376(2)एन, एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आरोपीContinue Reading





