श्री सचिन शर्मा पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन ने बताया कि चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज अपराध ‘ए’ श्रेणी में निर्णय दिनांक 25.09.2023 को माननीय श्रीमती कीर्ति कश्यप विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट 2012 ) / षष्ठम अपर सत्र न्यायालय उज्जैन ने 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

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12-गांजे-के-पौधे-के-साथ-2-आरोपी-गिरफ्तारश्री सचिन शर्मा पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन ने बताया कि चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज अपराध ‘ए’ श्रेणी में निर्णय दिनांक 25.09.2023 को माननीय श्रीमती कीर्ति कश्यप विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट 2012 ) / षष्ठम अपर सत्र न्यायालय उज्जैन द्वारा आरोपी 1- गणेश गिरी 2- शुभम उर्फ शिवनारायण 3-विकास को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया।
(थाना चिमनगंजमण्डी के अपराध क्र. 491/04.07.2022 धारा 363 भादवि एवं दिनांक 11.09.2022 को वृद्धि धारा 366.120-बी, 376 (2) एन. 376 ( 3 ) भादवि व 3/4.5- एल / 6 पाक्सो एक्ट के प्रकरण में अज्ञात बाद ज्ञात आरोपी शुभम उर्फ शिवनारायण द्वारा नाबालिक आहुत मुस्कान उम्र 14 वर्ष को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया बाद दस्तयाबी पर आहूत के कथनानुसार आरोपी द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। प्रकरण में आरोपी गणेश द्वारा सहयोग किया गया। प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर आरोपी 1- गणेश गिरी 2- शुभम उर्फ शिवनारायण को दिनांक 11.09.2022 को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी 3 विकास पिता तोलाराम परमार उम्र 20 साल निवासी तराना को दिनांक 02.11.2022 को गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधानपूर्ण कर चालान क्र. 491-ए/ 02.11.2022 का कता किया गया, जो माननीय न्यायालय में सत्र प्रकरण क्र. 67 / 02.11.2022 पर प्रस्तुत किया जाकर श्रीमती कीर्ति कश्यप विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट 2012 ) / अपर सत्र न्यायालय उज्जैन में विचारण किया गया। प्रकरण में निर्णय दिनांक 25.07.2023 को माननीय श्रीमती कीर्ति कश्यप विशेष
न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट 2012 ) / अपर सत्र न्यायालय उज्जैन द्वारा आरोपी 1- गणेश गिरी 2- शुभम उर्फ शिवनारायण 3 विकास को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक रघु कोकडे थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा की गई व नोडल अधिकारी निरी. आनंद तिवारी थाना प्रभारी थाना चिमनगंजमण्डी है एवं माननीय न्यायालय में शासन की ओर से श्री सूरज बछेरिया विशेष लोक अभियोजन अधिकारी उज्जैन
द्वारा पैरवी की गई।

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