मादक पदार्थों (गांजा) की तस्करी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 02 लाख रुपये का अर्थदंड
मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 02 लाख रूपये का अर्थदण्ड न्यायालय श्रीमान अश्वाक एहमद खान, विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय (अंतर्गत एडीपीएस एक्ट) जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी शोएब पिता अब्दुल नासिर, उम्र 33 वर्षContinue Reading






