घर मे घुसकर पीडिता के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को सजा यायालय श्रीमान् सुश्री अंकिता प्लास, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अंकित पिता जगदीश खरे, निवासी गोरा बाजार, कसरवारा जबलपुर को धारा 452,323 भादवि में आरोपी को 11 माह 17 दिन का कारावास एवं 600/- से दंडित किया गया।
उज्जैन जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खाण्डेगर ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 14.02.2022 को फरियादिया ने थाना महाकाल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी थी कि दिनांक 08.02.2022 को सुबह 10ः30 बजे की बात है। मैं अपने घर पानदरीबा मे थी। मेरेContinue Reading




