16 वर्ष से कम अवयस्क बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा न्यायालय श्रीमान साबिर अहमद खान, द्वितीय सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी अर्जुन पिता बलराम, उम्र 25 वर्ष, निवासी तहसील पाटन, जिला झालावाड़ (राजस्थान), को धारा 376(3), 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 11,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
16 वर्ष से कम अवयस्क बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा न्यायालय श्रीमान साबिर अहमद खान, द्वितीय सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी अर्जुन पिता बलराम, उम्र 25 वर्ष, निवासी तहसील पाटन, जिला झालावाड़ (राजस्थान),Continue Reading





