उज्जैन न्यायालय की अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कीर्ति कश्यप महोदय जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपियों ने युवराज उर्फ अनिल पिता बद्रीलाल मालवीय उम्र 45 वर्ष को धारा 368 भा द स के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
न्यायालय श्रीमती कीर्ति कश्यप, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जिला-उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगणों 1.युवराज उर्फ अनिल पिता बद्रीलाल आयु -23 वर्ष निवासी हिन्द बेकरी के पास, बडनगर रोड, मुल्लपुरा, उज्जैन को धारा 363,366,पॉक्सो की धारा 3 सहिपठित धारा 4 एवं पॉक्सो की धारा 5 (एल) सहपठित धारा 6 केContinue Reading




