दुश्कर्मी को न्यायालय ने दिया कठोर कारावास न्यायालय श्रीमती कीर्ति कश्यप, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जिला-उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 377, 341, 354, 323, 506 भाग दो, 9(एम)सहपठित धारा 10पॉक्सो, 9(एन) सहपठित धारा 10 पॉक्सो, 11(3) सहपठित धरा 12 पॉक्सो के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 4500 रूपये से अर्थदंड से दंडित किया गया।
उज्जैन उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि पीडित बालक एवं पीडित बालिका की माता ने अपनी मां, आपा व भाभी के साथ थाना सदर बाजार इंदौर में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लिखाई कि वह उज्जैन में निवास करती है तथा झाडूContinue Reading




