महिला की हत्या कर ब्रिज से नीचे फेकने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा न्यायालय श्री जितेन्द्र कुशवाह, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय
उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी सचिन पिता नरेन्द्र बौरासी निवासी-जबरन कॉलोनी, थाना-नीलगंगा जिला-उज्जैन को धारा 302 भादस के अंतर्गत आजीवन कारावास व 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 29.07.2020 को आरक्षी केन्दª महाकाल पर सूचनाContinue Reading





