उज्जैन न्यायालय द्वारा मृत्युकालिन कथन के आधार पर न्यायालय ने दी अजीवन कारावास की सजा 1,000/रुपयो के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
मृत्युकालिन कथन के आधार पर न्यायालय ने दी आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा न्यायालय श्रीमान अम्बुज पाण्डेय, नवम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. राहुल पिता हरीशचन्द्र उम्र-19 वर्ष 02. श्रीमती रामकन्याबाई पति हरीशचन्द्र उम्र-40 वर्ष, निवासी- ग्राम तालौद जिला उज्जैन को धारा 302/34Continue Reading





