उज्जैन नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सांसद एवं विधायक को दिया पत्र पुर्व झोन अध्यक्ष पंडित शिवेन्द्र तिवारी

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*नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए सांसद एवं विधायक को दिया पत्र*
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उज्जैन। नगर निगम उज्जैन के जवाबदार अधिकारियों को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (छ)का पालन करवाने के लिए संभागआयुक्त सह प्रशासक एवं निगम आयुक्त को लिखे पत्र के क्रम में अभिभाषक व पूर्व जोन अध्यक्ष पं. शिवेंद्र तिवारी ने सांसद श्री अनिल फिरोजिया एवं विधायक, पूर्व मंत्री श्री पारस जैन को भी पत्र देखकर आग्रह किया है ,कि नगर निगम उज्जैन के जवाबदार अधिकारियों से कहें कि वे नगर निगम अधिनियम 1956 में उल्लेखित धाराओं का सम्मान करते हुए समान दृष्टि से पालन कर कार्रवाई करें।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व जोन अध्यक्ष व अभिभाषक पं. शिवेंद्र तिवारी ने बताया कि वर्तमान में कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर वर्ष 2016 के पश्चात सिंहस्थ के लिए आरक्षित जमीन पर हुए पक्के निर्माणों को हटाने के लिए नगर निगम द्वारा नगरपालिका अधिनियम 1956 में उल्लेखित विभिन्न धाराओं के परिपालन में सूचना पत्र जारी कर कार्रवाई की जा रही है ।ऐसे में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (छ)व अन्य में यह भी उल्लेखित है कि जिस अधिकारी कर्मचारी के कार्यकाल में अवैध, नियम विरुद्ध पक्के निर्माण हुए हैं उनके खिलाफ सजा व जुर्माने की कार्यवाही की जावे।
श्री तिवारी ने इस नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (छ)व अन्य की ओर संभाग आयुक्त सह प्रशासक श्री संदीप यादव तथा निगमायुक्त श्री अंशुल गुप्ता का लिखित में ध्यान आकर्षित करते हुए आग्रह किया था, कि एक और जब नगर निगम के जवाबदार अधिकारी ,कर्मचारी नगर पालिक निगम अधिनियम के अंतर्गत अवैध व नियम विरुद्ध पक्के हुए निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, तो सक्षम निगम अधिकारी नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 292 (छ)व अन्य का पालन कर जो भी निर्माण करवाने का अधिकारी ,कर्मचारी जिम्मेदार है। उसके विरुद्ध भी कार्यवाही करें।
अभिभाषक पं.तिवारी ने सांसद श्री फिरोजिया एवं विधायक श्री जैन को भी इस संबंध में पत्र दिया है कि आप निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को आग्रह करें कि वे नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में उल्लेखित धाराओं का अपने हिसाब से उपयोग ना करें और उक्त अधिनियम की धारा 292 (छ) के क्रम में जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी हो उसके खिलाफ भी शीघ्र कार्रवाई करें ,ताकि यह ना लगे कि कुछ निगम अधिकारी उज्जैन में मनमानी कर प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार को बदनाम कर रहे हैं।

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