उज्जैन पुलिस कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी कारावास की सजा

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पुलिस कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी कारावास की सजा
न्यायालय माननीय श्रीमान राकेश कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील-तराना, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी प्रकाश पिता गोकुल निवासी-ग्राम पाट, थाना-माकडोन, जिला उज्जैन को धारा 458भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 332 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 427 में न्यायालय उठने का कारावास तथा कुल 2,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजेंद्र खांडेगर ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी विनय बघेल ने पुलिस सहायता केंद्र पाट में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह थाना माकड़ोन में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है। दिनांक 04.11.2015 को उसकी ड्यूटी पुलिस सहायता केंद्र पाट पर लगाई गई थी, जब वह शासकीय कार्य कर रहा था तो घटना दिनांक 10.11.2015 को रात्रि 23ः45 बजे रवि और विकास काम से आये थे। उसी समय ग्राम पाट के जसवंत, जगदीश एवं प्रकाश लट्ठ लेकर मोटरसायकिल से आये और सहायता केंद्र के अंदर आ गये और आते ही जसवंत ने जोर से कहा कि वह गांव का पटेल है, तुम उसे जानते नहीं हो, नये आये हो, तुम्हारे भाव बढ़ गये है, घर मिलने नहीं आते हो तो उसने कहा कि कल सुबह मिल लेंगे। उसने तीनों का नाम-पता पूछा और रजिस्टर में लिखने लगा तो तीनों बोले कि तेरी मां की गाली दी नाम-पता क्यों लिख रहा है और उसका रजिस्टर और कागज फेंक दिये और टेबल, कुर्सी तोड़ दी। फिर प्रकाश ने उसे पकड़ लिया और जसवंत तथा जगदीश ने उसके साथ लात-घुसों और लट्ठ से मारपीट की, जिससे उसे चोटें आई। अभियुक्तगण ने उसकी नेम प्लेट तोड़ दी और घड़ी खींच ली। वह चिल्लाया तो वहां मौजूद रवि एवं प्रकाश बचाने आये तो तीनों ने उन्हें डरा-धमका दिया और बोले कि तुम बचाने आये हो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। फिर वह अपना बचाव करते हुये दौड़ते हुये ढाबे में घुस गया व ढाबा मालिक अशोक ने उसे बचाया। पुलिस थाना माकडोन द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पप्पू चौधरी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
नोटः- 1. अभियुक्त जसवंत पिता मांगीलाल (मृत)।
2. अभियुक्त जगदीश पिता हरिनारायण (फरार)।

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