जनपद पंचातय उज्जैन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दिनांक 27.07.2022 को निर्वाचित घोषित किया गया था। निम्नानुसार बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है :– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2022 को भारतीय जनता पार्टी समर्थित सदस्यों द्वारा दायर याचिका को खारिज किया गया। सक्षम प्राधिकारी जिला उज्जैन द्वारा पंचायत निर्वाचन नियम 22 के खण्ड (ख) के साथ धारा 26 से प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन घोषित दिनांक 14.11.2022 को किया गया। था नोटिफिकेशन के जारी होने के 30 दिन के अन्दर जनपद पंचायत उज्जैन का प्रथम सम्मेलन आयोजित किये जाने का दायित्व नियम और विधानों के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उज्जैन का है। तद्नुसार दिनांक 14.11.2022 को पत्र कमांक 3451 के माध्यम से जनपद पंचायत उज्जैन का प्रथम सम्मेलन दिनांक 17.11.2022 को दोपहर 01:00 बजे जनपद पंचायत उज्जैन के सभाकक्ष में आयोजित किये जाने का एजेण्डा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उज्जैन द्वारा जारी किया गया। दिनांक 16.11.2022 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आगामी पेशी तक प्रथम सम्मेलन को स्थगित किया गया । तद्नुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उज्जैन ने पत्र क्रमांक 3465 दिनांक 16.11.2022 के माध्यम से प्रथम सम्मेलन को स्थगित किया।- दिनांक 05.12.2022 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-27 के तहत जनपद पंचायत का प्रथम सम्मिलन धारा -26 के अधीन प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर किया जाना आवश्यक है। चूंकि अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 14.11.2022 को हो चुका है। अतः प्रथम सम्मिलन आहूत करने हेतु आगामी दिनांक 13.12.2022 को एक माह की अवधि पूर्ण होने को है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में प्रदत्त अस्थाई स्थगन ओदश को आगे बढ़ाये जाने या निरन्तर रखना विधि प्रक्रिया अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः प्रकरण में जारी अस्थाई स्थगन निरस्त किया जाता है।- अध्यक्ष जनपद पंचायत उज्जैन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.12.2022 के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उज्जैन को दिनांक 07.12.2022 को पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया कि जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के नामों की अधिसूचना का प्रकाशन धारा 26 के अंतर्गत दिनांक 14.11.2022 को किया गया है व इस प्रकारशन से 30 दिवस में धारा 27 के अंतर्गत प्रथम सम्मिलन आहूत किया जाना विधिक निर्देश है। उल्लेखनीय है कि प्रथम सम्मिलन की नवीन अधिसूचना विधिक रूप से जारी नहीं की जा सकती है, इसलिए पूर्व में जारी सूचना को आधारित कर प्रथम सम्मेलन दिनांक 08.12.2022 को आहूत करने हेतु निवेदन किया है। मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कर्तव्य है कि निर्वाचित अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रथम सम्मेलन अधिसूचना के 30 दिन के अन्दर करें, किन्तु जनपद अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी से निरन्तर अनुरोध के बावजूद भी स्थगित सम्मेलन की सूचना जारी न करना अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही के साथ नियम, अधिनियमों के प्रावधानों अंतर्गत कार्य न करना दर्शाता है। उनका यह कृत्य निर्वाचित बोर्ड को कार्य न करने देना, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के एजेण्ट के तौर पर कार्य करना परिलक्षित होता है।
2022-12-09