उज्जैन भैरूगढ जेल में कैदियों को दी गयी उनके विधिक अधिकारो की जानकारी

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कैदियों को दी गयी उनके विधिक अधिकारों की जानकारी

उज्जैन 29 दिसम्बर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन श्री प्रकाशचंद गुप्ता के निर्देशानुसार सचिव जिविसेप्रा उज्जैन श्री अरविंद कुमार जैन के द्वारा केंद्रीय जेल भैरवगढ़ का निरीक्षण कार्यक्रम एवं विधिक साक्षरता/जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। उपस्थित बंदीजनों को बंदियों के अधिकार, प्लीबार्गेनिंग, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सोनाधार विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में पारित आदेश में दिए गए निर्देशों के पालन में पूर्व में कारागार से संबंधित आजीवन कारावास के बंदियों को प्री-मेच्योर रिलीज के संबंध के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की गयी साथ ही साथ दिनांक 26.01.2022 को जेल से रिहा होने वाले बंदियों के संबंध में चर्चा की गयी।
इसी तारतम्य में श्री जैन के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बंदीजनों की समस्या सुनी गयी एवं उनके प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु जेल के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे ज़रूरतमंद बंदीजनों के आवेदन पत्र भरवाकर इस प्राधिकरण को भेजें, ताकि उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता योजनांतर्गत पैनल अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जा सके।
इस अवसर पर जिला न्यायाधीश श्री शशिकांत वर्मा, अधीक्षक केंद्रीय जेल भैरवगढ़ श्रीमती उषाराज, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलीप सिंह मुझाल्दा, जेलर श्री हीरालाल परमार एवं अन्य जेल कर्मचारीगण तथा बंदीजन उपस्थित रहे।

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