(निलंबित) अपर आयुक्त द्वारा फाईलों में कूटरचना करने का मामला संज्ञान में आया है। निगम के पी. एच.ई विभाग द्वारा गंभीर, गउघाट, उण्डासा, साहीबखेडी जलयंत्रालयों के एलम खरीदने की ऑनलाईन निविदा क्रमांक 105, 150 दिनांक 24.9.2020 से बुलाई गई थी । इसकी नोटशीट क्रमांक 11 पर श्री मिश्रा द्वारा पहले बिना टीप के मेसर्स भारत एलम शाजापुर की दर स्वीकृती की अनुशंसा की गई। निविदा समिति की यह नोटशीट नगरपालिक निगम के ई-नगरपालिका पोर्टल पर अतुल तिवारी, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री (पी.एच.ई) द्वारा दिनांक 14.1.2021 को 18:10 बजे पोर्टल पर अपलोड की गई। इसके पश्चात दर स्वीकृती अनुबंध कार्यादेश जारी होकर सामग्री प्रदाय होने के उपरांत मेसर्स भारत एलम का प्रथम रनिंग बिल जब भुगतान स्वीकृती के लिये श्री मिश्रा के पास गया तब श्री मिश्रा ने आर्थिक मंशा ठेकेदार की तरफ से पूरी नही होने पर श्री मिश्रा द्वारा निविदा समिति की नोटशीट क्रमांक 11 पर पूर्व में की गई अनुशंसा मे स्वयं के हस्ताक्षर के उपर निविदा अवधी नियमत: नही है शब्द कूटरचना की जाकर अंकित कर दीया गया तथा इसी आधार पर लेखाधिकारी और ऑडिटर से बिल पर ऑपत्ती दर्ज करा दी गई। इसका खु हुआ, जब तत्कालीन कार्यपालन यंत्री (पी.एच.ई) द्वारा ई नगरपालिका पोर्टल पर दिनांक 14.1.2021 को अपलोड की गई तत्समय नोटशीट की प्रति पोर्टल से निकाली गई। यह आज भी पोर्टल पर देखी जा सकती है। श्री मिश्रा द्वारा शासकीय दस्तावेजों में इस प्रकार कूटरचना कर शासकीय दस्तावेजों में की गई धोखाधडी की जानकारी ठेकेदार को लगने पर मेसर्स भारत एलम द्वारा कलेक्टर, जिला उज्जैन को उक्त कूटरचना की शिकायत करने पर विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कलेक्टर महोदय द्वारा डी. आई. ओ एन.आई.सी को इसकी जांच की रिपोर्ट देने के निर्देश दिये गये तथा जांच बैठा दी गई तथा निगम कमिश्नर द्वारा इस संपूर्ण कांड की रिपोर्ट प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग म.प्र. शासन को प्रेषित कर दी गई । जांच बाद श्री मिश्रा द्वारा की गई कूटरचना के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अनुसा प्रकरण दर्ज किया जायेगा।
2021-09-02