उज्जैन न्यायालय की अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कीर्ति कश्यप महोदय जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपियों ने युवराज उर्फ अनिल पिता बद्रीलाल मालवीय उम्र 45 वर्ष को धारा 368 भा द स के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

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न्यायालय श्रीमती कीर्ति कश्यप, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जिला-उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगणों 1.युवराज उर्फ अनिल पिता बद्रीलाल आयु -23 वर्ष निवासी हिन्द बेकरी के पास, बडनगर रोड, मुल्लपुरा, उज्जैन को धारा 363,366,पॉक्सो की धारा 3 सहिपठित धारा 4 एवं पॉक्सो की धारा 5 (एल) सहपठित धारा 6 के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 6500 रूपये से अर्थदंड तथा 2.तेजु बाई पति बद्रीलाल मालवीय, उम्र-45 वर्ष, निवासी हिन्द बेकरी के पास, बडनगर रोड, मुल्लपुरा, उज्जैन को धारा 368 भा.द.सं. के अंतर्गत 03 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि फरियादी ने दिनांक 10.02.2021 को आरक्षी केंद्र भैरवगढ,़ उज्जैन में उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह करीब सात वर्ष से अपने परिवार के साथ अपनी सास के घर ग्राम मोजमखेड़ी उज्जैन में रह रहा है व खेती करता है। कल रात्रि को वह व उसके परिवार के सभी लोग खाना खाकर सो गए थे तथा उसकी लड़की अभियोक्त्री अपनी नानी के पास सोती है जो रात्रि 12.00 बजे तक पढ़ाई करा रही थी दिनांक 10.02.2021 के रात्रि 2.30 बजे करीब उसकी सास उठी तो उसने देखा कि अभियोक्त्री नहीं दिखी उसकी सास ने उसे व परिवार के अन्य लोगों को उठाया और बोला कि अभियोक्त्री घर पर नहीं है तो उसने अभियोक्त्री के मोबाइल नंबर पर फोन लगाया जो बंद आ रहा था फिर उसने व परिवार के अन्य लोगो ने अभियोक्त्री को आसपास, गांव में व उज्जैन शहर में तथा रिश्तेदारी में तलाश की पर वह नहीं मिली। कोई अज्ञात बदमाश बहला फुसलाकर अभियोक्त्री को शादी करने की गरज से अपने साथ ले गया। उक्त आशय की रिपोर्ट पर से अज्ञात के विरूद्ध अपराध धारा 363,366,368,पॉक्सो की धारा 3 सहिपठित धारा 4 एवं पॉक्सो की धारा 5 (एल) सहपठित धारा 6 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा संपूर्ण विवेचना के पश्चात न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपीगणों को दण्डित किया गया।
प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री सूरज सिंह बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।

मामूली बात पर लाठी मारकर हत्या कारित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
(जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में न्यायालय का अहम फैसला)
न्यायालय श्रीमान संतोष प्रसाद शुक्ला, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण गोकुल पिता मानाजी निवासी ग्राम मोतीपुरा पानबिहार घट्टिया उज्जैन को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 10,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनंाक 27.05.2022 को फरियादिया सपना बाई निवासी ग्राम मोतीपुरा ने पुलिस थाना घट्टिया को प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं ग्राम मोतीपुरा में रहती हुं, मजदुरी करती हुं घर पर मेरी सास, मेरे पति व मेरे देवर भगवानसिंह रहते हैं भगवानसिंह की पत्नी करीबन 03 वर्ष से अपने पियर में रह रही है। मेरे पति की दिमागी हालत करीबन 10 वर्ष से ठीक नहीं है। मेरा देवर भगवानसिंह अपनी पत्नी के पियर जाने के बाद से ही हमारे साथ ही रहता है आज मेरी सास व मेरे मामा ससूर बाजार गए हुए थे घर पर मेरे पति, मेरा देवर मैं और मेरे बच्चे थे आज दोपहर के करीबन 02ः00 बजे की बात है मेरा देवर भगवानसिंह घर पर कम रोटी बनने की बात पर नाराज होकर लेट्रीन जाने का डब्बा भरकर जंगल चला गया था जिसके बाद दोपहर के समय 02ः30 मैने देखा गोकुल पिता मानाजी मालवीय बलाई निवासी मोतीपुरा का चिल्लाचोट कर मेरे देवर भगवानसिंह को बोल रहा था कि तू मेरे घर के सामने से होकर क्यों निकल रहा है और मेरे देवर भगवानसिंह को मां-बहन की नंगी-नंगी गाली देने लगा फिर मेरे देवर भगवानसिंह ने गोकुल को गाली देने से मना किया तो गोकुल ने हाथ में पकड़ रखी लाठी की भगवानसिंह के सिर पर जान से मारने की नियत से जोर से मार दी जिससे मेरा देवर उसके घर के सामने नीचे गिर गया फिर मैं चिल्लाकर मेरे देवर के पास दौड़ती हुई गई तो देवर के सिर से खुन निकल रहा था फिर मैंने वापस घर आकर पुरानी साड़ी ले जाकर भगवानसिंह के सिर पर बांध दी थोड़ी देर बाद मेरी चिल्लाचोट की आवाज सुनकर गौकुल मालवीय वहां से भाग गया फिर थोडी देर बाद मेरे मामा ससुर व सास मौके पर आ गये थे जिन्होने पानबिहार चौकी पर खबर दी थी जिसके बाद चौकी की पुलिस मेरे देवर भगवानसिंह मुझे और मामा ससुर को साथ गाड़ी में बैठाकर सरकारी अस्पताल ले आए थे जहां डॉक्टर द्वारा चेक करने के बाद बोला की भगवानसिंह खत्म हो गया है। मेरे देवर भगवानसिंह की मोहल्ले के गौकुल मालवीय ने लाठी की सिर पर मारकर हत्या कर दी है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना घट्टिया द्वारा अपराध पंजीबद्व आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
नोट-माननीय न्यायालय द्वारा मृतक के परिवार को प्रतिकर प्रदान करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्णय में लेख किया गया है।
प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।

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