उज्जैन न्यायालय की अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कीर्ति कश्यप महोदय जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपियों ने युवराज उर्फ अनिल पिता बद्रीलाल मालवीय उम्र 45 वर्ष को धारा 368 भा द स के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

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