*सुप्रीम कोर्ट एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशों के आधार पर की गई यातायात पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों के वाहनों की सख्ती से चेकिंग*।

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*सुप्रीम कोर्ट एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशों के आधार पर की गई यातायात पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों के वाहनों की सख्ती से चेकिंग*।
*वाहनों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे, फायर एस्टिग्यूशर, स्पीड गर्वनर, फस्टएड बाक्स, इमरजेंसी डोर एवं फिटनेस सर्टीफिकेट किए गए चेक*।
*निर्धारित नियमानुसार सुविधा ना होने पर दिए गए स्कूल संचालकों को नोटिस व कमी को ठीक करने हेतु किया गया निर्देशित*
पुलिस अधीक्षक उज्जैन *श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल* के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक *श्री आकाश भूरिया* के मार्गदर्शन में सुप्रीम कोर्ट एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दिशा निर्देशों दिए गए इसी तारतम्य में-
दिनांक 23.04.2022 को उप पुलिस अधीक्षक *श्री सुरेन्द्रपाल सिंह राठौर*, थाना यातायात जिला परिवहन अधिकारी *श्री संतोष मालवीय*, सूबेदार *श्री निवेश मालवीय*, सूबेदार *श्री इंद्रपाल सिंह* एवं टीम द्वारा संयुक्त रूप से स्कूल बसों की चेकिंग भरतपुरी तिराहा एवं पाईप फैक्ट्री चौराहे पर की गई ।
जिसमें निम्न स्कूल निर्मला कान्वेन्ट स्कूल, क्रिस्टु ज्योती स्कूल, पोडार इंटरनेशनल स्कूल, ज्ञान सागर ऐकाडमी एवं नारायणा स्कूल की विभिन्न 55 बसों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार
सी.सी.टी.व्ही. कैमरे
फायर एस्टिग्यूशर
स्पीड गर्वनर
फस्टएड बाक्स
इमरजेंसी डोर
हिला अटेडर
फिटनेस सर्टीफिकेट
चेक किये गये, जिसमें
03 बसों में फिटनेस सर्टिफिकेट
04 बसों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे
01 बस में स्पीड गर्वनर
09 बसों में महिला अटेन्डर नहीं पाये गये।

*निर्धारित नियमानुसार सुविधा ना होने पर स्कूल संचालकों को नोटिस दिए गए एवम पुलिस वेरीफिकेशन कर रिकार्ड संधारण करने हेतु निर्देशित किया गया*।

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