उज्जैन/16 मार्च,2024/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन श्री नीरज कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने शनिवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया प्रतिनिधियों को जिले में लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महेंद्र कवचे, अपर कलेक्टर श्री अनुकूल जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जयंत सिंह राठौड़ सहित अन्य अधिकारी एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहें।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 18 अप्रैल 2024 को किया जाएगा। अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही अभ्यर्थियों से नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि 25 अप्रैल तक अपना नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की सविंक्षा 26 अप्रैल को की जाएगी। नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि 29 अप्रैल रहेगी। उज्जैन जिले में 13 मई को मतदान किया जाएगा। मतगणना 4 जून को इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में संपन्न की जाएगी।
2077 मतदान केंद्रों पर किया जाएगा मतदान
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि 13 मई को उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 2077 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। जिसमें प्रमुख रूप से विधानसभा नागदा खाचरोद में 271, महिदपुर में 262, तराना में 238 ,घट्टिया में 279, उज्जैन उत्तर में 257, उज्जैन दक्षिण में 285, बड़नगर में 232 एवं आलोट में 253 मतदान केंद्र शामिल हैं । जिले में अभी तक 310 क्रिटिकल मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। 2077 मतदान केंद्रों के लिए कुल 209 सेक्टर ऑफिसर बनाए गए हैं।
1772734 मतदाता करेंगे मतदान
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि आलोट विधानसभा सहित उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 8 फरवरी 2024 की स्थिति में 1772734 मतदाता हैं, जिसमें 895392 पुरुष, 877267 महिलाएं एवं 75 अन्य शामिल हैं। उज्जैन के मतदाताओं जेंडर रेशों 980 है और सर्विस वोटर की संख्या 1643 हैं।
29 एफएसटी, 38 एसएसटी एवं 17 चेक पोस्ट बनाएं
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता का प्रभावी ढंग से क्रियान्वन करने के लिए 29 एफएसटी एवं 28 एसएसटी दल ( स्थैतिक निगरानी दल)का गठन किया जाएगा जो 18 अप्रैल से सक्रिय होगी। सीमाओं पर 17 चेक पोस्ट का गठन किया जा चुका है।
85 प्लस आयु के 12724 मतदाता, 13097 पीडब्ल्यूडी वोटर्स
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि उज्जैन लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 85 प्लस आयु के मतदाताओं की संख्या 12724 है जिनमें 3931 पुरुष एवं 8793 महिलाएं शामिल है। पीडब्ल्यूडी वोटर्स 13097 हैं,जिन्हें 12 डी का आवेदन जमा करने पर घर पर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
कन्ट्रोल रूम 24×7 सतत कार्यरत रहेगा
जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम नवीन प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल स्थित कक्ष क्रमांक 123 पर स्थापित किया गया है। श्रीमती विनीता रॉय, सहायक संचालक कृषि (मो.-9926464057) कंट्रोल रूम की प्रभारी रहेगी। कन्ट्रोल रूम 24×7 सतत् कार्य करेगा। कंट्रोल रूम के नंबर 0734-2527410, 2527411, 2527412, 2527413, 2527414 रहेंगे।
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया की आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए धारा 144, शस्त्र नियंत्रण, कोलाहल नियंत्रण, आदि प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये गये हैं।
अभ्यर्थियों व राजनैतिक दलों की सुविधा के लिये सुविधा पोर्टल
आयोग द्वारा अभ्यर्थियों व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की सुविधा के लिये सुविधा पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन ऑनलाइन जमा कर सकते है तथा इसी पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थियों व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभाओं व रैलियों व अन्य कार्यों की अनुमतियों के लिये आवेदन करना होगा।
*अभ्यर्थियों के एफिडेविट पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे*
आयोग द्वारा केंडिडेट एफिडेविट पोर्टल https://affidavit.eci.gov.in/ तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर अभ्यर्थियों की प्रोफाइल, नामांकन का स्टेटस तथा उनके द्वारा प्रस्तुत एफिडेविट ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे।
*आमसभा व रैलियों के लिये ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था*
आमसभाओं व रैलियों की अनुमति के लिए ऑनलाइन व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से की गई है। ये अनुमतियां ‘‘पहले आओ पहले पाओ’’ सिद्धांत के आधार पर दी जायेगी।
प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिये कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही जिले में धारा 144 लागू किये जाने से प्रतिबंधात्मक आदेश भी प्रभावी हो गये है। जिले में शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिये गये है। लायसेंस धारकों से उनके शस्त्र निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। अब जिले में अस्त्र शस्त्रों के परिवहन व प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। होटल, सराय, धर्मशालाओं में रूकने वाले यात्रियों की जानकारी होटल संचालकों को निकटतम थाने में देना अनिवार्य होगी।
सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही
लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस अधिनियम के तहत सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बगैर सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी भी सम्पत्ति को विरूपित करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
सी-विजिल एप या दूरभाष पर कर सकते है शिकायत
लोकसभा निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी शिकायत ‘‘सी-विजिल’’ एप के माध्यम से दर्ज करा सकता है। इस एप में आवेदक को शिकायत संबंधी फोटो अथवा वीडियो उसकी लोकेशन के साथ अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग के दूरभाष क्रमांक 1950 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
शिकायत प्रकोष्ठ
निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर शिकायत प्रकोष्ठ स्मार्ट सिटी कार्यालय पर स्थापित किया गया है। श्री धीरेन्द्र पाराशर डिप्टी कलेक्टर (मो.-9425364166) प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एवं श्री आर.पी.एस. नायक उप संचालक कृषि सहायक नोडल अधिकारी रहेंगे। जिला कांटेक्ट सेंटर का नंबर 1950 है। उक्त सेंटर नवीन प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल स्थित कक्ष कमांक 129 पर स्थापित किया गया है।
*लोकसभा निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत उज्जैन जिले में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हुई*
उज्जैन । लोकसभा निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। इसी के साथ सम्पूर्ण उज्जैन जिले में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसा कोई कार्य न किया जाना चाहिये, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये जाने या घृणा की भावना उत्पन्न करे।
जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाये, तब वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्व रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होना चाहिये। मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जाना चाहिये।
सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से बचना चाहिये, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण अथवा अपराध हैं जैसे- मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत-याचना करना, मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को वाहन से मतदान केन्द्र तक लाना-ले जाना।
राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं, जुलूस आदि में बाधा उत्पन्न न करे। दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिये। यदि किसी प्रस्तावित सभा के सम्बन्ध में लाऊड स्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्राधिकारी के पास पहले से ही आवेदन करना चाहिये और अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये।
जुलूस की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जहां तक हो सके उन्हें सड़क के दांयी ओर रखा जाये और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिये।
सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि मतदान शान्तिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हो तथा मतदाताओं को इस बात की पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी अथवा बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
राजनैतिक दल और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड़ इकट्ठी नहीं होने देना चाहिये। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हो।
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन हेतु प्रेक्षक नियुक्त किये जायेंगे, यदि निर्वाचन के संचालन के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे उसकी सूचना प्रेक्षक को दे सकते हैं।