अंधे कत्ल के मामले में आरोपियो को हुआ आजीवन कारावास (कॉल डिटेल व टॉवर लोकेशन बना महत्वपूर्ण साक्ष्य

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न्यायालय श्रीमान सुनील कुमार, विशेष न्यायाधीश अजा/अजजा, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. तेजस उर्फ जटा पिता बाबूलाल मिश्रा 2. राहुल बर्रा पिता राजेश को भादस की धारा 302, 120बी भादवि तथा धारा 3(2) (5) में आजीवन कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खाण्डेगर ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 14.05.2018 को थाना चिमनगंजमंडी को यह सूचना मिली कि बदरखों बैरसिया में अज्ञात लाश पड़ी है। जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँच कर आवश्यक कार्यवाही कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की विवेचना के दौरान पीएम रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि लाश को गला दबा कर एवं उसके सिर व चेहरे पर पत्थर से चोट पहुँचा कर हत्या कारित की गई है। लाश मिलने के 2 दिन पश्चात् मृतक की शिनाख्त अभिषेक मालवीय के रूप में उसके पिता कैलाश मालवीय द्वारा की गई।
प्रारंभिक विवेचक उपनिरीक्षक वीरेन्द्र वंदेवार ने साक्षियों के कथन एवं कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी तेजस उर्फ जटा तथा आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर अंधे कत्ल का खुलासा किया। प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य आरोपी व मृतक की सीडीआर रही। जिसमें आरोपी तेजस के द्वारा मृतक अभिषेक को घटना दिनांक को फोन कर उसे अपने साथ स्कूटी से ले जाकर एक अन्य आरोपी बाल अपचारी के साथ मिलकर हत्या करने का तथ्य आया। इस अपराध में आरोपी राहुल षड्यन्त्रकारी की भूमिका में था। आरोपी राहुल से मृतक का मोबाईल जप्त किया गया । जो प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य रहा। पुलिस द्वारा आवश्यक अनुसंधान पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित थी जिसकी संपूर्ण श्रृंखला को अभियोजन ने साक्ष्यों के द्वारा एवं अंतिम तर्क के द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिस कारण से आरोपीगण को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसे जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में चिन्हित किया गया था। जिसकी मॉनीटरिंग पुलिस अधीक्षक महोदय एवं वरिष्ठ अधिकारियो के द्वारा की जा रही थी।
प्रकरण में अभियोजन का संचालन श्री ईश्वर सिंह केलकर विशेष लोक अभियोजक एवं नितेश कृष्णन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।

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