08 वर्ष से कम मासूम बालिका के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को 05 वर्ष कठोर कारावास की सजा न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपी हिमांशु निवासी जिला उज्जैन को लैंगिक अपराधांें से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 9/10 में आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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08 वर्ष से कम मासूम बालिका के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को 05 वर्ष कठोर कारावास की सजा
न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपी हिमांशु निवासी जिला उज्जैन को लैंगिक अपराधांें से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 9/10 में आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादिया ने अपने पति के साथ दिनंाक 03.06.2020 को थाने पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, दिनांक 03.06.2020 की रात्रि लगभग 11ः00 बजे मेरी लडकी हिमांशु के घर खेलने गई थी और मैं अपने घर के बाहर ही बैठी थी। फिर कुछ देर बाद मैनें मेरी लडकी को बुलाया तो वह घर आ गई और उसने मुझे बताया कि आज के बाद मैं हिमांशु के घर नहीं जाउॅगी, तो मैंने पूछा क्यों क्या हो गया तो उसने मुझे बताया कि हिमांशु ने मेरे साथ बुरी नियत से छेड़खानी की हैं। फरियादिया कि रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।

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