*थाना महाकाल पुलिस द्वारा की गई होटल लॉज में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग*। *आगामी वीआईपी भ्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किया गया होटलों का औचक निरीक्षण* *असामाजिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु एवं कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु थाना महाकाल क्षेत्र में की गई होटलों की सघनता से चेकिंग*।

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*थाना महाकाल पुलिस द्वारा की गई होटल लॉज में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग*।
*आगामी वीआईपी भ्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किया गया होटलों का औचक निरीक्षण*
*असामाजिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु एवं कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु थाना महाकाल क्षेत्र में की गई होटलों की सघनता से चेकिंग*।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उज्जैन *श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल* के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक *श्री आकाश भूरिया* के मार्गदर्शन में आगामी वीआईपी एवं वी.वी.आई.पी के भ्रमण को दृष्टिगत रखते हुए एवं कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु शहर व देहात के समस्त थाना प्रभारीगण को होटल/लॉज/धर्मेशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी मानकों के आधार पर रिकॉर्ड को चेक किया जाए एवं कमी पाए जाने पर होटल/लॉज/धर्मशाला संचालको के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए निर्देशो के पालन मे महाकाल थाना क्षेत्र में, नगर पुलिस अधीक्षकअनुभाग *श्री ओमप्रकाश मिश्रा* के नेतृत्व में थाना प्रभारी महाकाल *श्री मुनेंद्र गौतम* द्वारा स्वयं टीम बनाकर क्षेत्र के समस्त होटल/लॉज/धर्मशालाओं के रिकॉर्ड को पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी मानकों के आधार पर बारीकि से जांच कर संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया एवं होटल आगंतुक रजिस्टर में रिकॉर्ड के आधार पर संपूर्ण जानकारी चेक की गई, एवं कमी पाए जाने पर कड़ी चेतावनी भी दी गई।
*नोट :- उज्जैन शहर के सभी होटल / धर्मशाला /लॉज मालिकों एवं संचालको को उज्जैन पुलिस द्वारा सख्त हिदायत दी जाती है कि उनके होटल /लॉज /धर्मशाला मैं जो यात्रीगण ठहरने हेतु आते हैं उनका पूर्ण (नाम, पता, मो. न., आने जाने का समय, ठहरने का कारण इत्यादि) रजिस्टर में इंद्राज करें ।साथ ही होटल / धर्मशाला /लॉज में ठहरने समूह में आए व्यक्तियो अथवा परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के पहचान पत्र की छाया प्रति आवश्यक रूप से रिकॉर्ड मे रखे तथा इसकी जानकारी संबंधित थाने को हार्ड कॉपी सहित रोजाना भेजना सुनिश्चित करें । ऐसा ना करने पर होटल / धर्मशाला /लॉज मालिकों एवं संचालको के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जावेगी*।

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