*पुलिस अधीक्षक उज्जैन के निर्देशन में महिला संबंधी अपराधों को लेकर समीक्षा बैठक*।
*पीड़िता महिला होने पर कई बातों का ध्यान रखना है अत्यावश्यक*।
*महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को संवेदनशीलता से देखते हुए उन पर त्वरित कार्रवाई के दिए गए दिशा-निर्देश*।
पुलिस अधीक्षक उज्जैन *श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल* के निर्देशन में पुलिस कंट्रोल रूम उज्जैन में महिला संबंधी अपराधों में लगातार वृद्धि को देखते हुए उन पर त्वरित कार्यवाही करने एवं अपराध को होने से रोकने के लिए शहर और देहात थाने समस्त महिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक *श्री आकाश भूरिया*, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी *श्री सोनू परमार*, वन स्टॉप सेंटर प्रभारी *श्री आभा शर्मा*, FSL प्रभारी *श्री प्रीति गायकवाड* एवं शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के थाना प्रभारीगण व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
समीक्षा बैठक में महिला संबंधी निम्नलिखित निर्देश दिए गए।
*थाने पर आने वाली पीड़िता महिला से सम्मान एवं संवेदनशीलता से व्यवहार किया जाना चाहिए*।
*यदि फरियादी महिला मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है तब दुभाषी या विशेष शिक्षक की उपस्थिति में महिला का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना चाहिए*।
*यदि पीड़िता नाबालिक है तब उसके माता-पिता की उपस्थिति एवं सहमति से महिला के कथन या एफ आई आर लेने चाहिए*।
*महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की विवेचना जहां तक हो सके महिला अधिकारी कर्मचारी द्वारा की जानी चाहिए*।
*बलात्संग के प्रकरण की विवेचना के संबंध में पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी नवीन निर्देश के संबंध में जानकारी दी गई*। *बलात्संग संबंधी प्रकरण में घटनास्थल की महत्वता को बताते हुए विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा उसकी बारीकियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए*।
*पीड़िता की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए*।