नाबालिग बालिका का अपहरण करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास

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नाबालिक बालिका का अपहरण करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी पंकज पिता किशोर, निवासी जिला इन्दौर को धारा 363, 354-क, एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकांे का संरक्षण अधिनियम में आरोपी को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 3,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि फरियादी ने दिनांक 30.03.2020 को थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि हम परिवार के साथ खाना खाकर सो गये थे, उसकी बहन (पीड़िता) जो उसकी दादी के पास सो रही थे, वहॉ सुबह 04ः30 बजे नही दिखी जिसकी आसपास काफी तलाश कि लेकिन उसका पता नही चला। पुलिस द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध को पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी पंकज से पीड़िता को दस्तयाब किया गया एवं आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, विशेष लोक अभियोजक, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।

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