*पीडित प्रतिकर योजना के अंतर्गत 5 लाख राशि वितरित की गई*
उज्जैन 25 अक्टूबर। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पीडित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एन.पी.सिंह एवं सदस्य जिला कलेक्टर श्री आशीष सिंह व पुलिस अधीक्षक श्री सत्येन्द्र शुक्ल के द्वारा बैठक कर पीडित प्रतिकर योजना के अंतर्गत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में, हत्या के 02 मामलों में 4 लाख रूपये एवं एसिड अटैक के 01 मामले में अंतरिम क्षतिपूर्ति 01 लाख रूपये स्वीकृत की गई थी, जिसे पीडित पक्षकारों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एन.पी.सिंह के द्वारा वितरित की गई।
सचिव/जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरविंद कुमार जैन के द्वारा बताया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों, भ्रूण हत्या, एसिड अटैक, हत्या, बलात्संग जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में पीडित व्यक्ति या उनके आश्रितों को शासन द्वारा उक्त योजना में वर्णित प्रावधानों के आधार पर जांच उपरांत प्रतिकर राशि प्रदान की जाती है। ऐसे व्यक्ति जो पीडित प्रतिकर योजना के अंतर्गत लागू की गई स्कीम का फायदा लेना चाहते है वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं।