उज्जैन के नागदा तहसील दुध विक्रेता को 06 महा सश्रम का कारावास न्यायालय ने सुनाया फैसला

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अपमिश्रित दूध विक्रय करने वाले आरोपी को 06 माह सश्रम का कारावास
न्यायालय श्रीमान् अश्विन परमार, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, तहसील नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी विजय कुमार पिता विश्वनाथ, उम्र-45 वर्ष निवासी श्रीकृष्ण दुग्धालय, बिरलाग्राम तहसील नागदा जिला उज्जैन को धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम-1954 में आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रू0 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि खाद्य निरीक्षक ए.बी. चौधरी खाद्य एवं औषधी प्रशासन, जिला उज्जैन द्वारा अभियुक्त विजय के विरूद्ध न्यायालय में इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया कि दिनांक 25.02.1999 को वह उज्जैन में खाद्य निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे, वह गर्वेमेंट कॉलोनी बिरलाग्राम स्थित दुध डेयरी कृष्ण दुग्धालय जिसका संचालन विजय करता है, पर विक्रय हेतु रखे दुध में से दुध क्रय किया तथा दूध का विधिवत नमूना लिया गया तथा उसे जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। जांच रिपोर्ट में दूध अपमिश्रित पाया गया। विचारण के पश्चात् न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री विनय अमलियार, ए.डी.पी.ओ. तहसील नागदा, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।

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