नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड
न्यायालय श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील नागदा के न्यायालय द्वारा आरोपी भालूसिंह पिता बंशी, उम्र 50 वर्ष, निवासी जिला उज्जैन को धारा 376(2)(च), एवं लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 5/6 में आरोपी को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल – 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि पीड़िता ने दिनांक 01.09.2019 को अपने रिश्तेदार के साथ थाने पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरी उम्र 17 वर्ष है, मैं दिनांक 01.09.2019 की रात 08ः00 बजे अपने रिश्तेदार के यहॉ से खाना खा कर आ रही थी रास्ते में आरोपी भालूसिंह ने पीछे से पकड़ लिया और मेरी मर्जी के बिना गलत काम (दुष्कर्म) किया और आरोपी ने बोला कि किसी को बात बताई तो जान से मार दूंगा, तथा आरोपी वहॉ से भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी श्री रेवतसिंह ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक, नागदा, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
2021-09-08