हफ्ता वसूली करने वाले आरोपी को 01 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया
न्यायालय श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी पप्पू पिता नारायण, उम्र 27 वर्ष निवासी तहसील तराना जिला उज्जैन को धारा 327 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 506-बी भादवि में 03 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 1,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि कि घटना दिनांक 06.03.2013 को फरियादी लक्ष्मण ने राजेन्द्र के साथ थाना तराना पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, मैं तथा मेरा दोस्त दोनों खेत पर तार फेंसिंग एवं खेत हकवाने के लिये खेत पर गये थे, तभी करीबन 10ः00 बजे की बात है कि वहां पर नारायण तथा पप्पू तथा सुरेश तीनों आये और मुझे गाली गलौच कर बोले कि यह क्षेत्र हमारा है, इस क्षेत्र में आने जाने वाले या खेत वाले हमें हफ्ता देते हैं तो तुम्हारा खेत भी यहा पर है, हमें हमारा हफ्ता दो जिससे हम शाम को पार्टी करेंगे। मैनें उन्हंे पैसे देने से मना किया तो तीनों मुझे मां बहन की नंगी-नंगी गालियां देकर लात घूंसों से मारपीट करने लगे एवं मारने के लिए चाकू निकाला इतने में मेरे दोस्त राजेन्द्र एवं जितेन्द्र ने बीच बचाव किया तब तीनों बोले कि इधर खेत पर आना है तो हमें हफ्ता देना पड़ेगा, नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना तराना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध थाना तराना में अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया।
नोटः- न्यायालय में विचारण के दौरान नारायण तथा सुरेश को पूर्व में दोषसिद्ध किया जा चुका है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पप्पू चौधरी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील तराना जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
2022-05-12