घटना का संक्षिप्त विवरणः- फरियादिया कृति पिता महेन्द्र यादव द्वारा वर्ष 2018 में
आरिफ खान, निवासी उज्जैन के माध्यम से जॉर्जिया में एम.बी.बी.एस. करने के लिए एडमिशन लिया था, जहां से रशिया-यूक्रेन युद्ध के कारण वर्ष 2022 में चार साल पढ़ाई कर भारत लौट आई। शेष बचे 01 वर्ष की एमबीबीएस की पढाई के लिये पुनः आरिफ खान से सम्पर्क करने पर उसने अपने साथीगण शाहरूख मंसुरी, गोमू व शाहीन -मंसुरी के साथ मिलकर फरियादिया को कजाकिस्तान में ताशकंद में मेडीकल एकेडमी उर्गेज ब्रांच में एडमिशन कराने के लिये 03 लाख रूपये और प्रार्थिया के दस्तावेज, पासपोर्ट, मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट ले लिये थे और इन रूपये और दस्तावेज की कोई रशीद नहीं दी। फरियादिया द्वारा रसीद नहीं देने पर एडमिशन के लिये कजाकिस्तान जाने से मना किया, तब आरोपियों द्वारा 03 लाख रूपये नहीं लौटाते हुये फरियादिया व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरियादी पक्ष से और 05 लाख रूपये आनलाईन ट्रांसफर करा लिये। इसके बाद मजबूरी में जब फरियादिया कजाकिस्तान पहुंची तो पता चला की उसका एडमिशन बताये गये कॉलेज में नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आरिफ और उसकी टीम तथा इनके विदेशी एजेंट लगातार उसे झूठे मौखिक आश्वासन देते रहे और वह 06 माह तक परेशान होकर भटकती रही साथ ही आरोपी के विदेशी एजेन्ट के द्वारा प्रार्थिया के सभी दस्तावेज जप्त कर लिये गये थे और उसे एक बहुत दूरदराज के लोकेशन भेज दिया गया जहां से वह बिना दस्तावेज के निकल नहीं सकी, बाद में मौका पाकर उसने संबंधित दूतावास से संपर्क किया और वहां से निकल पाई तथा स्वयं के खर्चे पर बिशकेक किर्गिस्तान से डिग्री पूरी की। भारत आने पर आरोपियों से रूपये मांगने पर उसे पुनः धमकी दी गई। जिस पर फरियादिया द्वारा थाना महाकाल उज्जैन पर आकर रिपोर्ट की जिस पर से थाना महाकाल पर आरोपीगणो के विरूद्ध अपराध क्रमांक- 269/2025 धारा 318 (4), 308 (5) बीएनएस. का पंजीबद्ध करअपराध का तरीका
आरोपीगण विदेश में छात्रों के एडमिशन कराने को लेकर एक कम्पनी I.S.M. educate चलाते हैं। जिससे संबंद्ध इनके लाइसेंस की वैधता वर्तमान में नहीं पाई गई। छात्रों को विदेश में एडमिशन का झूठा आश्वासन देकर मोटी रकम वसूला करते हैं और इसके बदले में छात्रो को कोई भी दस्तावेज या रसीद भी नही देते हैं, छात्र को विदेश पहुंचने पर पता चलता था कि उसका किसी कालेज में एडमिशन ही नहीं हुआ है और न ही आरोपीगणों के द्वारा फीस जमा की गई है। आरोपीगण विदेश मे पहुंचे छात्रो से अपने विदेशी एजेंटो के द्वारा वीजा और पासपोर्ट जप्त कर लेते हैं, इससे छात्र को मानसिक उत्पीडन का सामना करना पडता है और छात्र वहीं फंस कर रह जाते हैं। आरोपीगण द्वारा प्राप्त रूपयो का हवाला में इस्तेमाल तथा अन्य छात्रों के साथ धोखाधडी करने के संबंध में भी जांच की जा रही है। आरोपीगणों के इन्दौर स्थित आफिस से भी साक्ष्य एकत्रित किये जा रहे हैं। आरोपीगणों से सम्पर्क करने पर वे छात्र व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर चुप करा देते थे। इसी प्रकार से अन्य छात्रों का शोषण होना भी संभावित है। इसकी भी जानकारी प्राप्त की जा रही है।
पुलिस कार्यवाहीः- थाना महाकाल पुलिस द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन
श्रीमान प्रदीप शर्मा, अति. पुअ. महोदय उज्जैन श्री नितेश भार्गव के निर्देशन में व नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देशमुख के कुशल मार्गदर्शन में निरीक्षक श्री गगन बादल थाना प्रभारी महाकाल द्वारा आरोपीगणों की गिरफ्तारी हेतु त्वरित टीम गठित कर रवाना किया गया। टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अपराध के चारो आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है।
आरोपीगणः-
1. शाहरूख मंसुरी निवासी तोपखाना उज्जैन
2. आरिफ खान निवासी नागझिरी उज्जैन
3. गोमू निवासी गंजबासौदा विदिशा हाल इन्दौर
4. शाहीन मंसुरी निवासी शाजापुर।
आरोपीगण के आपराधिक रिकॉर्ड की राज्य एवं राज्य के बाहर भी तलाश की जा रही है।
सराहनीय भूमिकाः- निरीक्षक श्री गगन बादल, उनि. विकास देवडा, उनि. जितेन्द्र झाला, सउनि रामलाल भूरिया, प्रआर. मनीष यादव, प्रआर. सुनिल पाटीदार, प्रआर राजपालसिंह, प्रआर रामनिवास शर्मा, प्रआर. भूपेन्द्रसिंह, आर. पंकज कुटे, आर. शशांक, सैनिक विशाल यादव ।
2025-06-14