उज्जैन आरोपीगण द्वारा भस्म आरती पंजीयन हेतु तय राशि 200 रू प्रति श्रद्धालु के स्थान पर की गई कुल 5,600 रुपये की ठगी।
दिनांक 08.07.24 को श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति से मंदिर के कर्मचारी दिनेश शर्मा पिता बालमुकुंद शर्मा उम्र 50 वर्ष निवासी विवेकानंद कालोनी उज्जैन ने श्रद्धालु निवासी सोनीपथ (हरियाणा) सुश्री रितीका के साथ राजा नाम व्यक्ति ने मो. न. 7974557489 द्वारा भस्मार्ती पंजीयन हेतु तय राशि 200/प्रति श्रद्धालु के स्थान पर ज्यादा रुपये की ठगी करने का एक लिखित शिकायती पत्र पेश किया जिस पर से थाना महाकाल पर अपराध क्रमांक 347/2024 धारा 318 (4) बीएनएस 2023 का पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया।
थाना महाकाल पुलिस द्वारा आरोपी राजा उर्फ राजकुमार पिता शंकरलाल परमार उम्र 38 साल निवासी गणेश कॉलोनी जयसिंहपुरा उज्जैन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई जिसने श्रद्धालुओं से मंदिर में दर्शन करने के नाम पर ₹2600 व ₹3000 लिए तथा भस्म आरती करने के लिए अन्य साथी कमलेश पिता चंदूमल चांदमल निवासी सिन्धी कॉलोनी उज्जैन को भस्म आरती करवाने के लिए श्रद्धालुओं के आधार कार्ड और ₹ 2500 दिए बाद कमलेश चांदमल द्वारा गेट नंबर एक पर ड्यूटी कर रहे हैं सैनिक आशीष चौहान को उनके आधार कार्ड व्हाट्सएप पर आशीष चौहान के माध्यम से दो श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश कर कर भस्म आरती कराई गई भस्म आरती करने के बाद में दोनों श्रद्धालुओ से आरोपी राजकुमार उर्फ राजा द्वारा ₹3000 की मांग और की जा रही थी।
अपराध की विवेचना में राजकुमार उर्फ राजा पिता शंकर लाल परमार गणेश कॉलोनी जयसिंहपुरा उज्जैन, कमलेश पिता चंदूमल चांदमल सिंधी कॉलोनी उज्जैन, होमगार्ड सैनिक आशीष चौहान को आरोपी बनाया गया है। सैनिक आशीष चौहान द्वारा मंदिर में भस्म आरती किसके माध्यम से करवाई गई उसे संबंध में विवेचना की जा रही है।
उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी श्री अजय कुमार वर्मा उपनिरीक्षक हेमंत सिंह जादौन प्रधान आरक्षक मनीष यादव सैनिक विशाल यादव की मुख्य भूमिका रही।आरोपीगण द्वारा भस्म आरती पंजीयन हेतु तय राशि 200 रू प्रति श्रद्धालु के स्थान पर की गई कुल 5,600 रुपये की ठगी।
दिनांक 08.07.24 को श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति से मंदिर के कर्मचारी दिनेश शर्मा पिता बालमुकुंद शर्मा उम्र 50 वर्ष निवासी विवेकानंद कालोनी उज्जैन ने श्रद्धालु निवासी सोनीपथ (हरियाणा) सुश्री रितीका के साथ राजा नाम व्यक्ति ने मो. न. 7974557489 द्वारा भस्मार्ती पंजीयन हेतु तय राशि 200/प्रति श्रद्धालु के स्थान पर ज्यादा रुपये की ठगी करने का एक लिखित शिकायती पत्र पेश किया जिस पर से थाना महाकाल पर अपराध क्रमांक 347/2024 धारा 318 (4) बीएनएस 2023 का पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया। थाना महाकाल पुलिस द्वारा आरोपी राजा उर्फ राजकुमार पिता शंकरलाल परमार उम्र 38 साल निवासी गणेश कॉलोनी जयसिंहपुरा उज्जैन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई जिसने श्रद्धालुओं से मंदिर में दर्शन करने के नाम पर ₹2600 व ₹3000 लिए तथा भस्म आरती करने के लिए अन्य साथी कमलेश पिता चंदूमल चांदमल निवासी सिन्धी कॉलोनी उज्जैन को भस्म आरती करवाने के लिए श्रद्धालुओं के आधार कार्ड और ₹ 2500 दिए बाद कमलेश चांदमल द्वारा गेट नंबर एक पर ड्यूटी कर रहे हैं सैनिक आशीष चौहान को उनके आधार कार्ड व्हाट्सएप पर आशीष चौहान के माध्यम से दो श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश कर कर भस्म आरती कराई गई भस्म आरती करने के बाद में दोनों श्रद्धालुओ से आरोपी राजकुमार उर्फ राजा द्वारा ₹3000 की मांग और की जा रही थी। अपराध की विवेचना में राजकुमार उर्फ राजा पिता शंकर लाल परमार गणेश कॉलोनी जयसिंहपुरा उज्जैन, कमलेश पिता चंदूमल चांदमल सिंधी कॉलोनी उज्जैन, होमगार्ड सैनिक आशीष चौहान को आरोपी बनाया गया है। सैनिक आशीष चौहान द्वारा मंदिर में भस्म आरती किसके माध्यम से करवाई गई उसे संबंध में विवेचना की जा रही है। उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी श्री अजय कुमार वर्मा उपनिरीक्षक हेमंत सिंह जादौन प्रधान आरक्षक मनीष यादव सैनिक विशाल यादव की मुख्य भूमिका रही।
2024-07-09