उज्जैन बाबा महाकाल मंदिर में शयन आरती दर्शन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले दोनो आरोपियों को थाना महाकाल पुलिस ने किया गिरफ्तार।

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फरियादिया ने रिपोर्ट किया कि मैं छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ दिनांक 28.03.2024 को मेरी दीदी जानकी व अन्य परिवार के लोगो के साथ महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिये आई थी, रात्रि करीबन 10 बजे मैं अकेली शयन आरती के लिये आयी थी तभी मुझे वहां सिक्युरिटी गार्ड मिला जिससे मैंने शयन आरती करने के बारे में पूछा तो उसने बोला की मैं आपको शयन आरती करवा दूंगा एक हजार रुपये लगेंगे तो मैंने कहा ठीक है जिसके पर में दो लोगो को पांच-पांच सो रुपये फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर कर दिये बाद सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बाहर के गेट से मंदिर के अंदर कर छोड़ दिया और चला गया। मेरे शयन आरती दर्शन नहीं हो पाई। दोनो सिक्युरिटी गार्ड द्वारा शयन आरती दर्शन के नाम पर मेरे साथ एक हजार रुपये धोखाधड़ी की गई उक्त रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 161/24 धारा 420 भादवि का दर्ज का जांच में लिया जाकर घटना में संलिप्त आरोपियों को आज दिनांक को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जावेगा।
■ मुख्य भूमिका – थाना प्रभारी अजय वर्मा, उपनिरीक्षक भूपेन्द्र चौहान, उपनिरीक्षक कविता मंडलोई, सउनि चंद्रभान सिंह, सउनि बलराम जाट प्रआर मनीष यादव, प्रआर सुनील पाटीदार, आरक्षक शलेंद्र रत्नावत, आर पंकज पाटीदार, आर पवन पवार, आर दीपक पटेल, आर शशांक की मुख्य भूमिका रही।

*महाकाल मन्दिर में शयन आरती के नाम पर पैसे लेने के प्रकरण में एफआईआर दर्ज*

उज्जैन 02 अप्रैल,2024। श्री महाकालेश्वर मन्दिर उज्जैन में शयन आरती के लिए पैसे लेने के प्रकरण में मन्दिर की निजी सुरक्षा एजेंसी क्रिस्टल के 2 गार्डों पर महाकाल थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी तुलेश्वरी साहू ने बताया कि वे अपनी दीदी जानकी और अन्य परिवार के लोगों के साथ महाकाल मन्दिर दर्शन के लिए आई थीं। गत 1 अप्रैल की रात्रि 10 बजे श्री महाकालेश्वर मन्दिर में भगवान महाकाल की शयन आरती के लिए मन्दिर के सुरक्षा गार्ड सुनील शर्मा और पंकज कारपेंटर द्वारा शयन आरती करवाने के लिए 500-500 रुपए की राशि ली गई। उन्होंने बताया कि दोनों सुरक्षा गार्ड द्वारा शयन आरती दर्शन के नाम पर मेरे साथ 1 हजार रुपए की धोखाधड़ी की गई है। शिकायतकर्ता तुलेश्वरी साहू की शिकायत पर थाना महाकाल में भारतीय दंड संहिता 1860 के अन्तर्गत धारा 420 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

*प्रशासक ने सुरक्षा कंपनी क्रिस्टल को दिया नोटिस*

श्री महाकालेश्वर मन्दिर प्रशासक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मृणाल मीना ने शयन आरती के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे लेने के प्रकरण में सुरक्षा कंपनी क्रिस्टल को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब तलब किया है। सीईओ श्री मीना ने बताया कि श्रद्धालुओं से पैसे लेने के प्रकरण में दोनों सुरक्षा गार्डों को पद से पृथक करने की कार्यवाही भी की गई है।

 

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