उज्जैन 2023 महिला के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दिया सश्रम कारावास की सजा

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न्यायालय श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी दिलीप सिंह पिता गोविंद सिंह पवार, उम्र 24 वर्ष निवासी -ग्राम जलोदिया जागीर जिला उज्जैन को धारा 376(2) (एन) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 /- रू० के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खाण्डेगर ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि पीडिता ने दिनांक 27.07.2020 को थाना नागदा पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि अभियुक्त उसके घर के सामने रहता है। लगभग 05 महिने पहले की बात है अभियुक्त ने पीडिता से कहा वह उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, लेकिन पीडिता ने कहा उसकी सगाई हो गई है। उसके बाद से अभियुक्त पीडिता का पीछा करता और उसे परेशान करने लगा। एक दिन पीडिता दिन के दोपहर को घर के पास की खारी (नाला) में लेट्रिन करने के लिए गई थी तो अचानक अभियुक्त वहा पर आया और उसे जबरजस्ती झाडियों के पीछे घसीट कर ले गया और उसके साथ गलत काम किया तथा उसे धमकी दी थी कि किसी को घटना के बारे में बताया तो उसके परिवार वालो को जान से मार देगा इस पर पुलिस थाना नागदा द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विनोद व्यास, अपर लोक अभियोजक तहसील नागदा, जिला उज्जैन द्वारा की गई।

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