मारपीट करने वाले आरोपीगणों को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

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चाकू से हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी 05 वर्ष की सजा
न्यायालय श्री अश्वाक अहमद खान साहब विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी एक्ट महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी हरिराम पिता रतनलाल राव उम्र 55 वर्ष निवासी नईदिल्ली बेड़ावन काकड़दारोड़ थाना उन्हेल जिला उज्जैन को धारा 307,324,294 भादवि में 05 वर्ष का कारावास एंव 1500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 13.01.2021 को रात करीब 07ः45 बजे फरियादी व उसके 02 साथी मोटरसाईकल से बेड़ावन से ककड़दा रोड़ जा रहे थे, रास्ते में उन्हे हरिराम राव मिला उन्हे हाथ देकर रोका व कहा की मुझे भी बैठाकर साथ ले चलो फरियादी ने मना किया तो उन्हंे गालियां बकने लगा व जेब से चाकु निकालकर फरियादी के सिने पर वार किया । जिससे फरियादी घायल हो गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया, प्रकरण में पैरवी श्री ईश्वरसिंह केलकर, विशेष लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई। मारपीट करने वाले आरोपीगणों को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा
न्यायालय श्री अश्वाक अहमद खान साहब विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी एक्ट महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. राहुल पिता भगवानसिंह कुशवाह उम्र 24 वर्ष 2. रफीक उर्फ राहुल पिता रंजीतसिंह कुशवाह उम्र 25 वर्ष 3. शंकर पिता पोपसिंह कुशवाह उम्र 25 वर्ष निवासीगण रामवासा थाना नानाखेड़ा उज्जैन को धारा 3(2)(5) एस.सी.एस.टी. एक्ट में आजीवन कारावस एंव 1000 रू से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 03.08.2017 को शाम 07ः00 बजे लगभग रामवासा चौराहे पर राहुल की दुकान के सामने आरोपीगण द्वारा फरियादी धर्मेन्द्र परमार को रास्ते में रोककर जमीन बिक्री का कमिशन मांगने लगे तथा फरियादी के साथ लात, घुसे व पाईप चाकू से मारपीट की तथा उसके भाई जितेन्द्र को पीटा एंव उनकी मोटरसाईकल छीन ली तथा जाति सूचक शब्द कहे। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया, प्रकरण में पैरवी श्री ईश्वरसिंह केलकर, विशेष लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।

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