उज्जैन माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) एक्ट जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी पप्पू पिता धन्नालाल गामड,़ उम्र 28 वर्ष निवासी, न्यू सेंटपाल स्कूल के सामने, चिमनगंजमण्डी जिला उज्जैन को धारा 363,366,376(3),376(2)(एन),भादवि,5(एल)/6 पाॅक्सो एक्ट में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं कुल 4000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि फरियादी ने पुलिस थाना चिमनगंज मण्डी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह नक्षत्र होटल के पास सब्जी का ठेला लगाता है। दिनांक 02.07.2020 को सुबह वह और उसकी पत्नी सब्जी बेच रहे थे। उसकी लड़की घर से खाना पहुंचाती थी। रोज की तरह उसकी लड़की सुबह 11ः00 बजे खाना लेकर आई थी और खाना देकर वापस घर की ओर चली गई थी। दोपहर लगभग 02ः00 बजे वह घर गया तो उसकी लड़की घर पर नहीं थी। उसने उसकी दुसरी लड़की से पूछा तो उसने बताया कि पीड़िता खाना पहुंचाने के बाद वापस घर नहीं आई है। फिर उसने पीड़िता की तलाश आस-पास काॅलोनी में कि लेकिन पीड़िता का कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि आरोपीगण उसकी लड़की को बहला फुसला कर ले गये है। उक्त आशय की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया।
नोटः- अभियुक्त दिनेश पिता लूना भील निवासी बदनावर (फरार)।
प्रकरण में उप-संचालक (अभियोजन) डाॅ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया, प्रकरण में पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
2023-02-07