उज्जैन वरिष्ठता पेंशन महाकुंभ 8 जनवरी रविवार संभागीय आयोजन समिति उज्जैन एवं समस्त प्रांतीय संभाग जिला ब्लाक पदाधिकारियों एवं शेख मोहम्मद हनीफ वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधुसुषमा खीमसर चंद्रभान सिंह पवार संभागीय अध्यक्ष मनीषा जोशी प्रदेश प्रवक्ता ने सामाजिक न्याय परिसर पर आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए बताया कि नई पेंशन योजना एनपीएस अध्यापकों कर्मचारियों अधिकारियों के साथ धोखा है यह योजना पूंजीपतियों को खुश करने के लिए लाई गई है नई पेंशन स्कीम मैं एनपीएस सरकार को योगदान को मूल्य वेतन +डीए का 10% बढ़कर 14% कर दिया गया है नई पेंशन योजना टीचर 2 अकाउंट में निवेश करने पर टैक्स मैं बेनिफिट मिलेगा रिटायरमेंट के समय जमा राशि के 0% निकासी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा पहले 40% राशि की टैक्स मुक्त था राज्य कर्मचारी अधिकारी का एनपीएस मैं नाटक शासकीय सेवा के आश्रित परिवार को परिवार पेंशन पड़ोसी राज्य में लागू कर दिया है नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम की तेरा मांगों को लेकर प्रदेशभर के कर्मचारियों की एक रैली सामाजिक न्याय परिसर से टावर बार एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम उज्जैन तहसीलदार श्री अनुरोध मिश्रा जी दिया गया जिसमें कर्मचारियों की 13 मांगे इस प्रकार है1. पुरानी पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होगी। 2. पुरानी पेंशन योजना में जी.पी.एफ की सुविधा उपलब्ध है। 3. पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत जी.पी.एफ. से आसानी से लोन निकासी की सुविधा । 4. पुरानी पेंशन न्यूनतम पेंशन की ग्यारंटी है (जो वर्तमान में सात हजार है।) 5. पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन (जो अंतिम मूल वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं हो सकता ।) 6. पुरानी पेंशन में हर 6 माह बाद मिलने वाली मंहगाई लागू होती है। 7. पुरानी पेंशन के अंतर्गत प्राप्त पेंशन पर प्रति 10 वर्ष पश्चात लागू होने वाले वेतन आयोग का लाभ प्राप्त होता है। 8. पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्यूटी (जो अंतिम वेतन के हिसाब से 16.5 महीने का वेतन होता है। प्राप्त होती है। 9. पुरानी पेंशन सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। 10. पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट पर जी.पी.एफ. को जो धन ब्याज सहित वापस मिलता है, उस पर किसी प्रकार का इन्कमटेक्स नहीं देना पड़ता है, साथ ही पेंशन के लिए कोई कर्मचारीको निवेश नहीं करना पड़ता है। 11. पुरानी पेंशन योजना में फन्ड मैनेजर को कोई प्रावधान नहीं है। 12. पुरानी पेंशन योजना निश्चित म्यारंटीयुक्त एवं सुरक्षित योजना है। 13. सेवा निवृत्त दिनांक PPO से जारी कर पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। 1. नई पेंशन योजना पेंशन के लिए मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के योग के 10 प्रतिशत कटौती है। 2. नई पेंशन योजना में जी.पी.एफ. की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 3. नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी का 10 प्रतिशत हिस्सा जमा होगा उस हिस्से का 25 प्रतिशत निकासी विशेष परिस्थितियों में होगा, यह भी 10 वर्ष सेवा को पूर्ण होने के बाद 4. नई पेंशन में न्यूनतम पेंशन की कोई प्यारंटी नहीं होगी। 5. नई पेंशन योजना पूरी तरह शेयर मार्केट पर आधारित है। अतः इसमें रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई ग्यारंटी नहीं होगी। 6. नई पेंशन योजना में जो पेंशन मिलेगी वो फिक्स होगी पर मंहगाई लागू नहीं होगी। 7. नई पैशन के अंतर्गत प्राप्त पेंशन पर वगतन आयोग का लाभ प्राप्त नहीं होगा। B. नई पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्यूटी प्राप्त नहीं होती है। 8. नई पेंशन योजना में पेंशन बीमा कम्पनी देगी, सरकार का कोई लेन-देन नही होगा। 10. नई पेंशन योजना में कुल जमा धन का 40 प्रतिशत बीमा कम्पनी के पेंशन प्लान को क्रय करने हेतु लगाना पड़ेगा तथा 60 प्रतिशत पाशि कर्मचारी को नगद मिलेगी एवं पति-पत्नि की मृत्यु उपरांत 40 प्रतिशत राशि सरकार राजसात कर लेगी, जो कर्मचारी निवेश करेगा उसे उस से पेंशन मिलेगी। 11. नई पेंशन योजना में फन्ड मैनेजर का प्रावधान है, जिसका वेतन व भता कर्मचारियों के पैसे से देय होगा। 12. नई पेंशन योजना अनिश्चित, बिना ग्यारंटी के एवं असुरक्षित योजना है। 13. पेंशन 6 माह से 12 वर्ष के बीच मिलना शुरू होगी। मांग/ उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना बहाल कर सभी कर्मचारियों को सेवा निवृत पर (परिवार पेंशन) एवं ग्रेच्यूटी लाभ दिया जायें।
2023-01-08