मण्डल अभिभाषक संघ, उज्जैन के द्वारा मुझ गोविन्द शर्मा गुरुको मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोनीत किया गया है। में मुख्य निर्वाचन अधिकारी वर्ष 2022-23 में होने वाले मण्डल अभिभाषक संघ, उज्जैन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, दो सह-सचिव अधिवक्ता कल्याण व पुस्तकालय समिति व ग्यारह कार्यकारिणी सदस्यों के पदों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम निम्नानुसार घोषित करता हूँ यह जानकारी बार एसोसिएशन हाल पर पत्रकार वार्ता में दी

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मण्डल अभिभाषक संघ, उज्जैन के द्वारा मुझ गोविन्द शर्मा (गुरु) को मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोनीत किया गया है। में मुख्य निर्वाचन अधिकारी वर्ष 2022-23 में होने वाले25/11/22कोचुनाव होगे जो मण्डल अभिभाषक संघ, उज्जैन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, zसचिव, कोषाध्यक्ष, दो सह-सचिव (अधिवक्ता कल्याण व पुस्तकालय समिति व ग्यारह कार्यकारिणी सदस्यों के पदों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम निम्नानुसार घोषित करता हूँ यह जानकारी बार एसोसिएशन हाल पर पत्रकार वार्ता में दी
अभ्यर्थियों के लिए नामांकन फार्म मण्डल अभिभाषक संघ उज्जैन के निर्वाचन कार्यालय हॉल नं.- 2 में रुपये 500/- देकर प्राप्त किये जा सकते हैं मण्डल अभिभाषक संघ उज्जैन से खरीदे गये नामांकन पत्र जिन पर कि. निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील अंकित हो, पर ही उम्मीदवारी हेतु नामांकन पत्र भरकर पेश किया जावेगा। अन्य प्रकार का नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। अभ्यर्थियों के जमानत राशि अध्यक्ष पद हेतु 15000/- रूपये तथा शेष पदाधिकारियों के लिए 10000/- रुपये एवं कार्यकारिणी सदस्यों के पद हेतु 5000/- जमा कराना आवश्यक है। उक्त राशि किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नही होगी। निर्वाचन कार्यक्रम में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ही होगा। निर्वाचन अधिकारियों को प्राप्त आपत्तियों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। 03. 04. नामांकन फार्म च नाम वापसी का आवेदन मुख्य निर्वाचन अधिकारी अथवा उप निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उम्मीद्वार स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार आपत्ति पत्र भी आपत्तिकर्ता द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी अथवा उप निर्वाचन अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जावेगा। 05. समस्त अभ्यर्थियों के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम अंतिम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। मतदाता केवल एक ही पदाधिकारी के नामांकन फार्म का प्रस्तावक अथवा अनुमोदक हो सकेगा। . किसी भी पद के लिए निर्वाचन की गणना करने के पश्चात् एक ही पद के लिए समान मत प्राप्त होने पर पर्ची डालकर निर्णय किया जावेगा। कार्यकारिणी सदस्यों की मतगणना निर्वाचन के अगले दिन दिनांक- 26/11/2022 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारंभ की जावेगी। अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिए जाते है कि. अभ्यर्थीगण नवीन न्यायालय परिसर बाउंड्रीवाल के बाहर ही होर्डिंग. बेनर, प्रचार सामग्री तथा टेंट लगायें। उल्लंघन करने की दशा में अभ्यर्थियों का नामांकन फार्म निरस्त करने का अधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रहेगा। . प्रमाणित मतदाता सूची रूपये 1000/- अक्षरी एक हजार रूपये जमा करके ही उम्मीदवार निर्वाचन कार्यालय (हॉल नंम्बर-2) मण्डल अभिभाषक संघ, नवीन न्यायालय परिसर उज्जैन से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसमें अंकित मतदाता क्रमांक ही मान्य होगे। अभ्यर्थियों को प्रमाणित मतदाता सूची लेना अनिवार्य है तथा नामांकन फार्म के साथ उक्त सूची की रसीद की प्रति लगाना अनिवार्य होगा।  मतदान के समय प्रत्येक मतदाता को पहचान पत्र लाना आवश्यक होगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष किसी मतदाता के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत करना मतदाता के लिए अनिवार्य होगा अन्यथा मतदाता को मतदान नहीं करने दिया जावेगा। मतदाता सूची में उन्हीं अभिभाषकों का नाम शामिल किया गया है
मतदान दिवस के समय न्यायालय परिसर स्थित सर्विस बिल्डिंग से 100 मीटर की परिधी से बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्ण रूप से निषेध रहेगा सभी अभ्यर्थियों के परिवार के सदस्यों का न्यायालय परिसर स्थित सर्विस बिल्डिंग में प्रवेश पूर्ण रूप से निषेध रहेगा (जो ) जी हा . सभी अभ्यर्थीगण न्यायालय परिसर स्थित सर्विस बिल्डिंग (बैंक ऑफ इंडिया गेट) के बाहर चुनाव प्रचार करेंगे अंदर प्रचार-प्रसार निषेध रहेगा। सभी सीलिपर मतदाता मतदान के अतिरिक्त अन्य किसी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे एवं मतगणना का हिस्सा भी नहीं बन सकेंगे। समस्त मतदातागण को मतदान के दौरान अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। मतदान करते समय यदि किसी मतदाता के द्वारा मतपत्र का फोटो खिंचा गया तो उसका मतपत्र निरस्त कर दिया जावेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य रहेगा एवं किसी मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य रहेगा।

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