गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

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गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा
न्यायालय श्रीमान अश्वाक एहमद खान, विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय (अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट) जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी लक्ष्मीचन्द्र पिता रामनारायण कुमावत, उम्र 30 वर्ष निवासी गंगधार गेट डग थाना डग जिला झालावाड़ राजस्थान को धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/-रूपये का अर्थदण्ड किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 07.08.2016 को थाना महिदपुर पर सहायक उपनिरीक्षक रामचंद्र दलोदिया को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि लक्ष्मीचंद पिता रामनारायण मोटर सायकल पर अपनी पीठ पर स्कूल के बेग में मादक पदार्थ गांजा रखकर झारडा की तरफ से आ रहा है। तत्काल उसे पकडा जांए तो उसके पास से गांजा बरामद हो सकता है। उपनिरीक्षक द्वारा विधिवत सूचना दर्ज कर पंचानों को आहूत कर मुखबीर द्वारा बताये गये सूचना स्थल पर गये। अपने शासकीय वाहन से लसुड़िया मंसूर फंटे पर पहुंचे, मुखबिर सूचना के द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति मोटर सायकल पर आता दिखा, उसे रोककर उससे उसका नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम लक्ष्मीचंद बताया। लक्ष्मीचन्द्र की विधिवत तलाशी लेने पर पीठ पर टंगे हुए स्कूल बेग में पोलीथीन की थैली के अंदर कागज में लिपटा हुआ मादक पदार्थ गांजा मिला। विधिवत उसकी पहचान कर उसका तोल करने पर 01 किलो 200 ग्राम वजन पाया। गांजा रखने का उसके पास कोई वैध दस्तावेज नही पाया गया जिस पर उससे विधिवत जप्त किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरूद्ध थाना महिदपुर पर अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी डॉ0 साकेत व्यास, उप-सचांलक अभियोजन जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।

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