उज्जैन पुलिस द्वारा की गई होटलालॉज/धर्मशालाओं में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग * आगामी वीआईपी एवं वीवीआइपी भ्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किया गया होटलों का औचक निरीक्षण। असामाजिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु एवं कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने ह

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उज्जैन पुलिस द्वारा की गई होटलालॉज/धर्मशालाओं में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग * आगामी वीआईपी एवं वीवीआइपी भ्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किया गया होटलों का औचक निरीक्षण। असामाजिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु एवं कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु थाना महाकाल एवं थाना चिमनगंज क्षेत्र में की गई होटलों की सघनता से चेकिंग। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में एडीएम उज्जैन श्री संतोष टैगोर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. इंद्रजीत बाकलबार (शहर) के मार्गदर्शन में आगामी वीआईपी एवं वी.वी.आई.पी के भ्रमण को दृष्टिगत रखते हुए एवं कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु शहर व देहात के समस्त थाना प्रभारीगण को होटल/लॉज/धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी मानकों के आधार पर रिकॉर्ड को चेक किए जाने हेतु एवं कमी पाए जाने पर होटल/लॉज/ धर्मशाला संचालकों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। निर्देशों के पालन मे थाना महाकाल एवं चिमनगंज क्षेत्र में नगर पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक श्री अश्विन नेगी के साथ थाना प्रभारी महाकाल श्री मुनेंद्र गौतम एवं थाना प्रभारी चिमनगंज श्री जितेंद्र भास्कर द्वारा स्वयं टीम बनाकर क्षेत्र के समस्त होटल/लॉज/धर्मशालाओं के रिकॉर्ड को पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी मानकों के आधार पर बारीकि से जांच कर संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया एवं होटल आगंतुक रजिस्टर में रिकॉर्ड के आधार पर संपूर्ण जानकारी चेक की गई। > चेकिंग के दौरान थाना महाकाल उज्जैन द्वारा कुल 03 होटलों पर अनियमितता पाए जाने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। > चेकिंग के दौरान थाना महाकाल उज्जैन द्वारा 02 मकान मालिक द्वारा अपने किरायेदारों की सूचना थाने पर नहीं दी जाने पर मकान मालिक के विरुद्ध धारा 188 भादवी के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की गई। > चेकिंग के दौरान थाना चिमनगंज उज्जैन द्वारा 05 मकान मालिक द्वारा अपने किरायेदारों की सूचना थाने पर नहीं दी जाने पर मकान मालिक के विरुद्ध धारा 188 भादवी के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की गई। ) नोट:- उज्जैन शहर के सभी होटल/धर्मशाला/लॉज मालिकों एवं संचालको को उज्जैन पुलिस द्वारा सख्त हिदायत दी जाती है कि उनके होटल/लॉज/धर्मशाला मैं जो यात्रीगण ठहरने हेतु आते हैं उनका पूर्ण (नाम, पता, मो. न., आने जाने का समय, ठहरने का कारण इत्यादि) रजिस्टर में इंद्राज करें। साथ ही होटल / धर्मशाला / लॉज में ठहरने समूह में आए व्यक्तियो अथवा परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के पहचान पत्र की छाया प्रति आवश्यक रूप से रिकॉर्ड मे रखे तथा इसकी जानकारी संबंधित थाने को हार्ड कॉपी सहित रोजाना भेजना सुनिश्चित करें। ऐसा ना करने पर होटल / धर्मशाला/लॉज मालिकों एवं संचालको के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जावेगी।

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