अवस्यक बालिका का अपरहण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा न्यायालय श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील नागदा के न्यायालय द्वारा आरोपी जीतू पिता दशरथ, निवासी जिला उज्जैन को धारा 376(3) भादवि, 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 भादवि में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 363 भादवि में आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 400/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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