उज्जैन पुलिस को संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग व प्रबंधको को दिये गये सजकता हेतु दिशा निर्देश। • उज्जैन शहर में वीवीआइपी भ्रमण को दृष्टिगत रखते हुए ली गई समस्त होटल संचालकों व प्रबंधकों की मीटिंग

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उज्जैन पुलिस को संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग व प्रबंधको को दिये गये सजकता हेतु दिशा निर्देश। • उज्जैन शहर में वीवीआइपी भ्रमण को दृष्टिगत रखते हुए ली गई समस्त होटल संचालकों व प्रबंधकों की मीटिंगा • थाना क्षेत्रो के समस्त होटल / लॉज / गेस्ट हाउस / सराय / मुसाफिर खाना / धर्मशाला संचालक शामिल। • शहर के समस्त होटलों संचालकों को सीसीटीवी कैमरा लगाने एवं रिकॉर्ड रजिस्टर के प्रबंधन के संबंध में दिए दिशा निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल द्वारा लगातार अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु, कानून व्यवस्था व शान्ति व्यवस्था सुदृढ बनाये रखने हेतु चैकिंग सघनता से करने साथ ही बाहरी क्षेत्रों से आए व्यक्तियो पर भी निगरानी रखने हेतु निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं। उक्त निर्देशों के पालन में एडीएम उज्जैन श्री संतोष टैगोर, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक (शहर) डॉ. इंद्रजीत बाकलबार की अध्यक्षता में थाना प्रभारी महाकाल श्री मुनेंद्र गौतम द्वारा उज्जैन शहर के होटल/धर्मशाला/लॉज के लगभग 87 होटलों के संचालको/प्रबंधकों की बैठक ली गई व बताया की सर्तकता व सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस के साथ-साथ होटल संचालको / प्रबंधको को भी सजकता दर्शाने की आवश्यकता है। शहर के समस्त होटल / लॉज / गेस्ट हाउस / सराय। मुशाफिर खाना / धर्मशाला संचालको को दिशा निर्देश भी दिये गये जो निम्नानुसार है – 01. होटल / लॉज / धर्मशाला में जो भी यात्रीगण ठहरने हेतु आते हैं उनका पूर्ण (नाम, पता, मो. न., आने जाने का समय, ठहरने का कारण इत्यादि) रजिस्टर में इंद्राज करें तथा जानकारी संबंधित थाने को हार्ड कॉपी सहित रोजाना भेजना सुनिश्चित करें। • सभी कैमरे हाई रिसोल्यूशन क्वालिटी के तथा एक माह की रिकार्डिंग क्षमता वाले डि.वी.आर. लगाई जावें। भवन में कैमरो की स्थापना मुख्य रूप से बाहर की रोड़, पार्किंग स्थल, प्रवेश तथा निर्गम, रेस्टॉरेंट, लॉबी, रिसेप्शन 03. को इस प्रकार से कवर करे जिससे की आगंतुक (आने वाले व्यक्ति) के फोटो / विडियों स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सकें। 04. कैमरे ऐसे हो जिसमें रात में भी फोटो / विडियों स्पष्ट हो (नाईट विजन) ई. सी सी टी वी कैमरो का पॉवर बैक अप 24×7 का हो।सीसीटीवी कैमरो का समय समय पर मैनटेनेंस तथा रिपेयरिंग हो जिससे सदैव चालु अवस्था में हो। सामानों को बैगेज स्कैनर द्वारा चेक किये जाने की व्यवस्था करेंगे। कार्यरत समस्त कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे। 06. फायर सैपटी ऑडिट तथा अग्निशमक यंत्र चालू स्थिति में हो यह सुनिश्चित करेंगे। 07. अतिथि वेब एप्लीकेशन Online City visitor Registration Management System (OCVRMS) का क्रियान्वयन करावे। 08. प्रवेश काउंटर पर या ऐसे स्थान पर जहां सार्वजनिक रूप से दिखाई दे ऐसे स्थान पर पुलिस कंट्रोल रूम, शांत तथा स्थानीय थाना का फोन नं. बड़े अक्षर में अंकित करेंगे। 09. किसी व्यक्ति की संदिग्धता प्रतित होने पर तत्काल रूप से जानकारी थाना पुलिस कंट्रोल रूम / शांतिदूत हेल्पालईन को दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। नोट पूर्व में जिन होटल संचालकों के विरुद्ध दौरानी चेकिंग कमी पाए जाने पर थाने द्वारा धारा 188 भादवि के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है यदि उन्ही होटल संचालकों द्वारा पुनः होटल चैकिंग के दौरान उपरोक्त नियमानुसार कमी पाई जाती है तब पुलिस / प्रशासन द्वारा होटल संचालक के विरुद्ध माफिया अभियान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।सीसीटीवी कैमरो का समय समय पर मैनटेनेंस तथा रिपेयरिंग हो जिससे सदैव चालु अवस्था में हो। सामानों को बैगेज स्कैनर द्वारा चेक किये जाने की व्यवस्था करेंगे। कार्यरत समस्त कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे। 06. फायर सैपटी ऑडिट तथा अग्निशमक यंत्र चालू स्थिति में हो यह सुनिश्चित करेंगे। 07. अतिथि वेब एप्लीकेशन Online City visitor Registration Management System (OCVRMS) का क्रियान्वयन करावे। 08. प्रवेश काउंटर पर या ऐसे स्थान पर जहां सार्वजनिक रूप से दिखाई दे ऐसे स्थान पर पुलिस कंट्रोल रूम, शांत तथा स्थानीय थाना का फोन नं. बड़े अक्षर में अंकित करेंगे। 09. किसी व्यक्ति की संदिग्धता प्रतित होने पर तत्काल रूप से जानकारी थाना पुलिस कंट्रोल रूम / शांतिदूत हेल्पालईन को दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। नोट पूर्व में जिन होटल संचालकों के विरुद्ध दौरानी चेकिंग कमी पाए जाने पर थाने द्वारा धारा 188 भादवि के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है यदि उन्ही होटल संचालकों द्वारा पुनः होटल चैकिंग के दौरान उपरोक्त नियमानुसार कमी पाई जाती है तब पुलिस / प्रशासन द्वारा होटल संचालक के विरुद्ध माफिया अभियान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।सीसीटीवी कैमरो का समय समय पर मैनटेनेंस तथा रिपेयरिंग हो जिससे सदैव चालु अवस्था में हो। सामानों को बैगेज स्कैनर द्वारा चेक किये जाने की व्यवस्था करेंगे। कार्यरत समस्त कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे। 06. फायर सैपटी ऑडिट तथा अग्निशमक यंत्र चालू स्थिति में हो यह सुनिश्चित करेंगे। 07. अतिथि वेब एप्लीकेशन Online City visitor Registration Management System (OCVRMS) का क्रियान्वयन करावे। 08. प्रवेश काउंटर पर या ऐसे स्थान पर जहां सार्वजनिक रूप से दिखाई दे ऐसे स्थान पर पुलिस कंट्रोल रूम, शांत तथा स्थानीय थाना का फोन नं. बड़े अक्षर में अंकित करेंगे। 09. किसी व्यक्ति की संदिग्धता प्रतित होने पर तत्काल रूप से जानकारी थाना पुलिस कंट्रोल रूम / शांतिदूत हेल्पालईन को दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। नोट पूर्व में जिन होटल संचालकों के विरुद्ध दौरानी चेकिंग कमी पाए जाने पर थाने द्वारा धारा 188 भादवि के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है यदि उन्ही होटल संचालकों द्वारा पुनः होटल चैकिंग के दौरान उपरोक्त नियमानुसार कमी पाई जाती है तब पुलिस / प्रशासन द्वारा होटल संचालक के विरुद्ध माफिया अभियान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।सीसीटीवी कैमरो का समय समय पर मैनटेनेंस तथा रिपेयरिंग हो जिससे सदैव चालु अवस्था में हो। सामानों को बैगेज स्कैनर द्वारा चेक किये जाने की व्यवस्था करेंगे। कार्यरत समस्त कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे। 06. फायर सैपटी ऑडिट तथा अग्निशमक यंत्र चालू स्थिति में हो यह सुनिश्चित करेंगे। 07. अतिथि वेब एप्लीकेशन Online City visitor Registration Management System (OCVRMS) का क्रियान्वयन करावे। 08. प्रवेश काउंटर पर या ऐसे स्थान पर जहां सार्वजनिक रूप से दिखाई दे ऐसे स्थान पर पुलिस कंट्रोल रूम, शांत तथा स्थानीय थाना का फोन नं. बड़े अक्षर में अंकित करेंगे। 09. किसी व्यक्ति की संदिग्धता प्रतित होने पर तत्काल रूप से जानकारी थाना पुलिस कंट्रोल रूम / शांतिदूत हेल्पालईन को दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। नोट पूर्व में जिन होटल संचालकों के विरुद्ध दौरानी चेकिंग कमी पाए जाने पर थाने द्वारा धारा 188 भादवि के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है यदि उन्ही होटल संचालकों द्वारा पुनः होटल चैकिंग के दौरान उपरोक्त नियमानुसार कमी पाई जाती है तब पुलिस / प्रशासन द्वारा होटल संचालक के विरुद्ध माफिया अभियान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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