अश्लील इशारे करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी 01 वर्ष का कारावास
न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र, निवासी-जिला उज्जैन को धारा 509 भादवि में 01 वर्ष का कारावास एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि पीड़िता ने दिनांक 24.12.2014 को अपने माता-पिता के साथ थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं जब भी छत पर धूप लेने के लिये जाती हूॅ, धर्मेन्द्र मुझे अश्लील इशारे करता है। जब भी मैं अपने छत पर पढ़ाई करने के लिये जाती हूॅ, तभी धर्मेन्द्र मुझे अश्लील इशारे करता है। पीड़िता कि रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक उज्जैन के द्वारा की गई।
2021-12-14