उज्जैन न्यायालय द्वारा किडनैपिंग कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी निरंजन को 10 वर्ष का वर्ष का कारावास एवं दिपक को 05 – 05 वर्ष का कठोर कारावास

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किडनैपिंग कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. निरंजन पिता बसंत, को धारा 376(2)(एन) में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 363, 366 में 05-05 वर्ष का कठोर कारावास 02. दीपक पिता सखाराम, समस्त निवासीगण उज्जैन को धारा 363, 366 भादवि में 05-05 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादिया ने अपने पति के साथ थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 13.11.2015 को शाम 07ः00 बजे मेरी लडकी (पीड़िता) मेरी मौसी के घर खाना खाने का बोल कर गई थी, जो सुबह 07ः00 बजे तक घर वापस नही आई है। मेरी लडकी घर नही आई तो उन्हांेने मोहल्ले में और रिश्तेदारी में तलाश किया तो वह नही मिली। फरियादी कि रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया। अनुसंधान के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता द्वारा कथन में बताया कि आरोपी निरंजन ने मेेरे साथ दुष्कर्म किया है तथा आरोपी दीपक उसके किडनैपिंग में उसके साथ मंे था। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणों को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक उज्जैन के द्वारा की गई।

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