गंभीर चोट पहुॅचाने वाले आरोपीगण को 06-06 माह सश्रम कारावास
न्यायालय श्रीमान् गिरीश कुमार शर्मा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, तहसील खाचरौद जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. नन्द पिता रामाबागरी उम्र 26 वर्ष 02. रामा पिता बगदीराम उम्र 40 वर्ष निवासीगण ग्राम चापानेर तहसील खाचरौद जिला उज्जैन को धारा 325 भादवि मंें 06-06 माह कठोर कारावास एवं धारा 323 भादवि में 03-03 माह का कठोर कारावास एवं कुल 6,00/- रू0 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक 06.04.2015 को फरियादिया संपतबाई ने थाना खाचरौद पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरे परिवार में मेरी लडकी का विवाह का कार्यक्रम होने से मेरी बडी लडकी रंभा मेरे घर आई थी घर मंे शादी होने से ऑगन में लीपापोती कर रही थी कि शाम 08ः30 बजे मेरा भतीजा रामा व उसका लडका नंदू आया और हम लोगो को मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देकर बोला कि इधर की कोठी क्यों लीपी फरियादिया बोली की गाली मत दे तो नन्दू ने अपने हाथ में पकड़ी ईंट के टुकडे़ की रंभा को मारी जो उसके बॉये हाथ के उपर कपाल में लगी ओर खून निकल आया रामा ने फरियादिया संपतबाई को पकड कर थप्पड मुक्कों से मारपीट की और वह चिल्लाई तो मुझे बचाने मेरे पति कालूराम व छोटी लडकी रेखा आई। आरोपीगण जाते-जाते बोले की तुझ लोगो को धमकी देने लगे। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री सुनील परमार, ए.डी.पी.ओ. तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
2021-10-30